खटीमा। खटीमा के सूखी नहर में एक व्यक्ति को फेंक कर जान से मारने की कोशिश के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मूंडे ने दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।23 सितंबर 2023 को शुभम ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि पड़ोसी प्रदीप सिंह और अर्जुन सिंह ने उसके पिता राजेंद्र प्रसाद निवासी पकड़िया को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए और जान से मारने की नीयत से सुखापुल से सूखी नहर में फेंक दिया। उसके पिता को पुलिस जवानों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में उसके पिता के रीढ़ की हड्डी टूट गई और पैर फ्रैक्चर हो गया।आरोपियों ने उसके परिवार वालों को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने प्रदीप और अर्जुन के विरुद्ध धारा 307, 120 बी, 323,325,504,506 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की।इस मामले में वादी पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मूंडे ने दोनों को सजा सुनाई है।
हत्या की कोशिश में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
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