Tuesday, November 4, 2025
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स्मैक की तस्करी में युवक को पांच साल की सजा

नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी वार्ड नंबर 12 हल्द्वानी निवासी सुशांत कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 23 जुलाई 2019 को थाना हल्द्वानी पुलिस ने अभियुक्त सुशांत कुमार के कब्जे से 20.98 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने जांच पूरी कर 21 जनवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने 18 अगस्त 2022 को आरोप तय किए और 13 अप्रैल 2023 से साक्ष्य की कार्यवाही शुरू हुई। लंबी सुनवाई के बाद 14 अक्तूबर को बहस पूरी हुई और बुधवार को सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि युवक के कब्जे से बरामद स्मैक की मात्रा ज्यादा है और यह अपराध समाज विरोधी है। न्यायालय ने आरोपी के ट्रायल के दौरान जेल में बिताई गई 1225 दिन की अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।

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