Sunday, September 21, 2025
Google search engine
Homeअपराधचेक बाउंस की दोषी महिला को छह माह का कारावास

चेक बाउंस की दोषी महिला को छह माह का कारावास

काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज की अदालत ने चेक बाउंस की दोषी महिला को छह माह साधारण कारावास और 29 लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।आस्था बीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर के डायरेक्टर संदीप गोयल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज की अदालत में वाद दायर किया। कहा कि रंभा देवी प्रोपराइटर मैसर्स किसान सेवा केंद्र जंगीपुर गाजीपुर यूपी ने परिवादी की कंपनी से गेंहू बीज 28 लाख 30 हजार रुपये में उधार लिया था।

माल का भुगतान मांगनें पर आरोपी ने उन्हें कंपनी का चेक दे दिया। चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज चेतन सिंह गौतम की अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी रम्भा देवी को छह माह साधारण कारावास व 29 लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि 29 लाख 40 हजार रुपये परिवादी कंपनी को दिए जाएंगे और दस हजार रुपये राजकोष में जमा कराना होगा। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति मेंं तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine






Most Popular

Recent Comments