Wednesday, November 5, 2025
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लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ आयकर विभाग से 3500 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने कहा कि लगभग 3500 करोड़ रुपये की मांग है और चुनाव खत्म होने तक विभाग कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा. कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा कि अदालत को मेहता का बयान दर्ज करना चाहिए ।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन पर तत्काल सुनवाई की मांग की क्योंकि मार्च के महीने में कई मांगें थीं और आदेश में दर्ज किया गया कि सुनवाई की शुरुआत में मेहता ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मार्च में कई तारीखों के लिए 2024 में करीब 3500 करोड़ रुपये की मांग की गई है. पीठ ने कहा कि आईटी विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता और लगभग 3500 करोड़ रुपये के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा. शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की है ।


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि आयकर विभाग लोकसभा चुनाव खत्म होने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा. मेहता ने जोर देकर कहा कि सरकार कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएगी ताकि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल को कोई समस्या न हो ।

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