पीड़ित की तहरीर के आधार पर पूर्व सहायक अभियंता सहित तीन आरोपियों के खिलाफ थाना कैंट में धोखाधड़ी, जबरन वसूली करने और जान से मारने की धमकी देने पर का मुकदमा दर्ज हुआ है. पूर्व सहायक अभियंता वर्तमान में टिहरी में तैनात है।
ये है धोखाधड़ी का पूरा मामला: अभय कुमार निवासी राजेंद्र नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह पिछले साल मई में कोलागढ़ रोड पर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा था । इस दौरान एमडीडीए के तत्कालीन सहायक अभियंता की ओर से पार्किंग की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अभय कुमार को नोटिस भेजा गया था। इसके बाद पीड़ित ने जब सहायक अभियंता से नोटिस के संबंध में बात की तो तत्कालीन सहायक अभियंता ने कहा कि यदि वह उन्हें अपना पार्टनर बना ले तो कॉम्प्लेक्स सील नहीं किया जाएगा। आरोप है कि प्रस्ताव रखा गया कि वह अपने जमीनों के सौदों में उनके भी पैसे लगवा दे । अभय कुमार के अनुसार वो इस प्रस्ताव के लिए राजी हो गया. तत्कालीन सहायक अभियंता से 37 लाख रुपए ले लिए लेकिन सौदा मन मुताबिक नहीं हुआ. आरोप है कि इसके बाद सहायक अभियंता ने अभय कुमार से अपने पैसे वापस मांगे. इस पर अभय कुमार ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं. इस पर तत्कालीन सहायक अभियंता ने अभय कुमार के मकान का एग्रीमेंट अपने नाम करने का प्रस्ताव रखा।
छेड़खानी का भी आरोप: इस पर पीड़ित ने अपनी पत्नी को एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज दिया। लेकिन सहायक अभियंता ने धोखाधड़ी से अभय कुमार की पत्नी से मकान की गिफ्ट डीड अपने परिचित के नाम करा ली। जब पीड़ित को इस बारे में पता चला तो उसने इसे कैंसल करने को कहा. आरोप है कि सहायक अभियंता ने कैंसिल करने के एवज में एक करोड़ 65 लाख रुपए की मांग की। अभय कुमार के अनुसार उसके ऊपर केवल 37 लाख रुपए की देनदारी थी. उसके बाद 1 अप्रैल की शाम को अभय कुमार अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था तो इस दौरान ओएनजीसी क्लब के पास सहायक अभियंता और उनके साथ मौजूद दो लोगों ने रोक कर उनको धमकी दी और उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की गई।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: थाना कैंट प्रभारी महावीर उनियाल ने बताया है की अभय कुमार की तहरीर के आधार पर सहायक अभियंता समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।