Thursday, November 6, 2025
advertisement
Homeअपराध1.20 लाख का जुर्माना भी लगा साल 2017 में पकड़ा गया था...

1.20 लाख का जुर्माना भी लगा साल 2017 में पकड़ा गया था चरस तस्कर को 12 साल की कैद

रुद्रपुर में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय ने खटीमा में साढ़े आठ साल पहले चरस के साथ पकड़े गए दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। खटीमा थाने में तैनात एसआई विनोद सिंह फर्त्याल, बसंत पंत ने टीम के साथ 9 अगस्त 2017 को मुखबिर की सूचना पर कंजाबाग तिराहे पर शिवराज सिंह निवासी ग्राम थली तहसील धारी नैनीताल को पकड़ा था। उसके पास मौजूद बैग से दो किलो पांच ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायालय में हुई थी। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत कर शिवराज पर दोष सिद्ध कर दिया। इस पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्र ने दोषी शिवराज सिंह को सजा सुनाई।

spot_img
spot_img
spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
https://bharatnews-live.com/wp-content/uploads/2025/10/2-5.jpg





Most Popular

Recent Comments