Friday, November 14, 2025
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मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारी नहीं कर पाएंगे अपने मत का प्रयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से अन्य चुनाव की भांति पंचायत चुनाव के दौरान मतदानकर्मियों के वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं है।शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि इस चुनाव में कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। इसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी।उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 3395 कर्मचारी विभिन्न मतदेय स्थलों में मतदान करवाने की ड्यूटी निभाएंगे। इसके साथ ही 20 जोनल मजिस्ट्रेट, 76 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 50 प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यह मतदानकर्मी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

इस पर शिक्षक संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अतोल महर ने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय के चुनाव के दौरान मतदानकर्मियों के मत प्रयोग के पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि अधिकांश कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।लगभग सब लोगों के नाम ग्रामीण मतदान क्षेत्रों में है। वहीं कई गांव में कर्मचारियों की संख्या भी अधिक है। लेकिन उनके मत का प्रयोग न करने से वहां के मतदान प्रतिशत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग को अन्य चुनाव की भांति इसमें भी व्यवस्था करनी चाहिए। सीडीओ एसएल सेमवाल का कहना है कि निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव में मतदानकर्मियों के मतदान के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है।

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