Wednesday, November 5, 2025
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छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड

नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल नेहा कुशवाहा की अदालत ने ओखलकांडा ब्लॉक स्थित इंटर कॉलेज के रसायन विज्ञान प्रवक्ता को अपनी सहकर्मी महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दो साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 मार्च 2020 को ओखलकांडा में बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी के बाद प्रवक्ता रिजवान अहमद अपनी बाइक से हल्द्वानी जा रहे थे। विद्यालय की ही एक महिला प्रवक्ता ने सहकर्मी रिजवान से लिफ्ट मांगी ।

रास्ते मे रिजवान ने महिला के साथ अश्लील व्यवहार किया। डरी महिला किसी अन्य माध्यम से हल्द्वानी पहुंची। कोरोनाकाल के कारण उनकी प्राथमिकी 6 जून 2020 में मुक्तेश्वर थाने में दर्ज हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस कृत्य को अपराध की श्रेणी में माना। रिजवान को धारा-354 ए (1) (i) भारतीय दंड संहिता, 1860 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार अर्थदंड से दंडित किया। धारा 323 के अपराध से दोषमुक्त किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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