Friday, April 3, 2026
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Homeअपराधचरस तस्करी में दो दोषियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास

चरस तस्करी में दो दोषियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास

नैनीताल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, अपर जिला न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार की अदालत ने 19 किलो चरस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 अक्तूबर 2017 को थाना चोरगलिया क्षेत्र में पुलिस ने वसीम और वसीम दोनों निवासी शामली (उत्तर प्रदेश) को चरस के साथ पकड़ा था। इस मामले में चोरगलिया थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपियों के पास अत्यधिक मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इस आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में वसीम फरार है जिसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है।

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