रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्विनी गौड़ ने 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में होटल कर्मचारियों को दोषमुक्त कर दिया है। घटना 13 मई 2023 की है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की प्रभारी बसंती आर्या ने टीम के साथ बाजपुर दोराहे पर कहलो होटल में छापा मारा था। होटल में 12वीं की छात्रा एक युवक के साथ बरामद हुई थी। छात्रा का आरोप था कि युवक उसे जबरन बहला-फुसलाकर लाया और दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त समेत होटल कर्मचारी जसपुर खुर्द निवासी प्रीतपाल सिंह व गोविंदपुरी, मंसूरपुर यूएस नगर निवासी परमिंदर सिंंह पर भी पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। 12 जुलाई 2023 में पुलिस ने घटनाक्रम के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए। पांच दिसंबर को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों युवकों को दोषमुक्त कर दिया।
छात्रा से दुष्कर्म के मामले में होटल कर्मचारी दोषमुक्त
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