Monday, February 16, 2026
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चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह का कारावास

रुद्रपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 4.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 4.10 लाख रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप से देने होंगे। पांच हजार रुपये राज्य पक्ष में जमा किए जाएंगे। गोल मार्केट रुद्रपुर निवासी मानस छाबड़ा ने अपने परिचित गांव अर्जुनपुर दिनेशपुर निवासी अमरजीत सिंह को 4.10 लाख रुपये उधार दिए थे और उधार के बदले में एक चेक भी दिया था। 28 अक्तूबर 2019 को मानस ने बैंक में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। 20 नवंबर को इस संबंध में अमरजीत काे नोटिस भेजा गया। बावजूद इसके अमरजीत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में 18 दिसंबर 2019 को वाद दायर किया गया। प्रकरण की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत में हुई। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी अमरजीत सिंह को तीन माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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