दिनेशपुर। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। वार्ड दो निवासी रजविंदर कौर ने द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर को प्रार्थना पर देकर कहा कि उसने श्रीरामपुर निवासी से प्लाट सहित एक मकान 11 लाख रुपये में खरीदा था। इसका भुगतान उन्होंने चेक के जरिए बैंक के माध्यम से कर दिया था। मई 2023 को मकान, प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो गई थी। जानकारी के अनुसार उक्त जगह पर विक्रेता ने एक फाइनेंस कंपनी से 11 लाख रुपये का लोन लिया था। इसका भुगतान नहीं हुआ।अब कंपनी की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा है। विक्रेता से जब इस बारे में पूछा गया तो वह टाल मटोल करने लगा। आरोप है कि बैंक चलकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कहने पर विक्रेता ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
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