सरकार ने पावर ट्रांसमिशन काॅरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल), यूपीसीएल, यूजेवीएनएल में एमडी के पद की अर्हता में बदलाव कर दिया है। अब गैर तकनीकी बैकग्राउंड का अधिकारी भी यहां एमडी बन सकेगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।ऊर्जा निगमों में एमडी के पद के लिए अनिवार्य अर्हता तकनीकी योग्यता की थी। बुधवार को कैबिनेट में तीनों ऊर्जा निगमों में अर्हता में बदलाव का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी कर दी। इसके साथ ही ऊर्जा निगमों में एमडी पद पर गैर तकनीकी अर्हता वाले एमडी बनाने का रास्ता खुल गया। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। हाईकोर्ट ने गैर तकनीकी प्रभारी पिटकुल एमडी ध्यानी को हटाने का दिया था आदेश : 18 फरवरी को हाईकोर्ट ने पिटकुल के वर्तमान प्रभारी एमडी पीसी ध्यानी को इस आधार पर हटाने का आदेश दिया था कि उनका तकनीकी बैकग्राउंड (बीटेक आदि) नहीं है। जबकि पिटकुल के एक्ट के हिसाब से यह अर्हता जरूरी है। लिहाजा, हाईकोर्ट ने तत्काल उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर सरकार चाहे तो एक्ट में बदलाव कर सकती है, वाजिब कारणों के साथ।
एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी ऊर्जा निगमों में गैर तकनीकी अधिकारी भी बन सकेंगे एमडी
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