Saturday, April 18, 2026
spot_img
Homeअपराधखाद्य सुरक्षा से जुड़े तीन मामलों में 55 हजार का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा से जुड़े तीन मामलों में 55 हजार का जुर्माना

उत्तरकाशी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि पहला वाद हरिद्वार स्थित कंपनी का था, जो मिस ब्रांडेड पाया गया था। मामले में कंपनी के ऊपर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया। दूसरा वाद हरियाणा स्थित कंपनी द्वारा निर्मित सरसों तेल का था, जो जांच में मानकों पर सही नहीं मिला। मामले में कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं तीसरा वाद पुरोला स्थित एक मिठाई की दुकान से जुड़ा था, जिसमें दुकान से भरा गया मिल्क केक का सैंपल गुणवत्ता जांच में मानकों पर सही नहीं मिला। मामले में दुकान मालिक पर एडीएम कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े तीन वादों का निस्तारण कर 55 हजार का जुर्माना लगाया है। एक माह में जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर भू-राजस्व के तहत वसूली की जाएगी।

spot_img
spot_img
spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
https://bharatnews-live.com/wp-content/uploads/2025/10/2-5.jpg





Most Popular

Recent Comments