रुद्रपुर। जसपुर के प्राथमिक विद्यालय सूतमिल के शिक्षक अमित त्यागी पर नशे की हालत में बीईओ कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ करने व कार्यालय में घुसकर अपशब्द कहने के मामले में डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्रा ने निलंबन की कार्रवाई की थी। इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक को कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। शिक्षक के वकील की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि शिक्षक की बेटी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है। उसकी देखभाल के लिए घर पर शिक्षक का रहना जरूरी है। अत: शिक्षक को बहाल कर पुन: उसी विद्यालय में स्थानांतरित करें। मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षक पर लगाए गए सभी आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उन्हें राहत देने का कोई आधार नही बनता। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि दोष सही पाए गए तो शिक्षक को बड़ी सजा दी सकती है।
कैमरे से छेड़छाड़ करने वाले निलंबित शिक्षक को हाईकोर्ट की फटकार
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