अपर सिविल जज (जू.डि.) अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5.75 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से 5 लाख 70 हजार परिवादी को प्रतिकर के रूप में देय होंगे जबकि 5 हजार की राशि राजकोष में जमा करानी होगी।5 हजार की राशि राजकोष में जमा न कराने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बापूग्राम निवासी अजय कुमार ने 3 फरवरी 2020 को न्यायालय में वाद दायर किया था। अजय कुमार ने न्यायालय को बताया था कि आवास विकास निवासी संजय कुमार से उनकी पुरानी जान पहचान थी।संजय कुमार ने 10 अगस्त 2018 को अपने व्यावसायिक कार्य के लिए उससे 5 लाख 25 हजार रुपये उधार मांगे थे। संजय ने एक साल के भीतर धनराशि लौटाने की बात कही थी। एक वर्ष का समय पूरा होने पर जब उसने संजय से धनराशि वापस मांगी तो संजय ने सिंडिकेट बैंक शाखा का चेक दिया। चेक जब बैंक में जमा किया गया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि की बात कहकर चेक वापस लौटा दिया। जानकारी संजय को भी दी पर धनराशि नहीं लौटाई।
चेक बाउंस 6 माह की कैद व अर्थदंड लगाया
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