Monday, April 13, 2026
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बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता को तीन महीने का कारावास

रुद्रपुर। बिजली चोरी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने उपभोक्ता को दोषी करार देते हुए तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है।ऊर्जा निगम की सतर्कता टीम 24 जनवरी 2023 को ग्राम सैजना लालपुर कोतवाली किच्छा में चेकिंग करने गई थी। टीम में अवर अभियंता भुवन चंद्र उप्रेती, उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र गुरूरानी और लाइनमैन मोहन घई शामिल थे। टीम ग्राम सैजना में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने पाया कि अभियुक्त मोहम्मद हनीफ अपने परिसर के पास स्थित एलटी विद्युत पोल से दो कोर केबल के जरिये सीधे कटिया डालकर बिजली की चोरी कर रहा था। टीम ने इस संबंध में कोतवाली किच्छा में विद्युत अधिनियम के तहत अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई।मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में हुईं। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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