दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी। कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने अंतरिम जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी -सीटी स्कैन किया जाना है। केजरीवाल ने इस मामले में नियमित जमानत याचिका भी दायर किया है. 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
केजरीवाल ने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलने के बाद दायर की। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है। इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। कोर्ट ने कहा था कि नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी।