Thursday, November 6, 2025
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पांच हजार का जुर्माना सौंग किनारे शराब पीने या पार्टी मनाने पर लगेगा

कुछ दिनों से कालूवाला, भंगलाना, बड़ोवाला आदि क्षेत्रों में सौंग नदी किनारे काफी लोग पिकनिक और पार्टी मनाने आ रहे हैं। शराब और दूसरा नशा करने के बाद ये लोग तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं। इस कारण इन गांवों में कई सड़क दुघर्टनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों की परेशानी देखते हुए ग्राम पंचायत ने वन विभाग से सहयोग से चेतावनी संबंधी बैनर लगा दिए हैं। कालूवाला, बड़ोवाला, भंगलाना सहित पूरे क्षेत्र में सौंग नदी किनारे शराब पीने या पार्टी मनाते पाए जाने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित स्थानों पर चेतावनी के बैनर लगाए गए हैं।

ग्राम प्रधान पंकज रावत ने कहा कि नदी किनारे या जंगल किनारे शराब पीने, पिकनिक मनाने या पार्टी करते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। संबंधित वाहन को सीज कर वन विभाग वन अधिनियम में कार्रवाई भी करेगा। कहा कि उनके गांव और आसपास के गांव के किनारे कुछ लोग आए दिन पार्टी करने आते हैं। उसके बाद की स्थिति से कई सड़क हादसे हो चुके हैं। इसलिए ग्राम पंचायत और वन विभाग ने जुर्माने का निर्णय लिया है। शनिवार को वन दरोगा एसपी भट्ट, फॉरेस्ट गार्ड राजेंद्र तनवर, रमेश राठौर, अनुज उनियाल, रवि नेगी, गब्बर सिंह, राहुल राणा, सौरभ कृषाली, अजय सिंधवाल, राहुल क्षेत्री आदि ने बैनर लगाए।

कोट
नदी और जंगल किनारे पिकनिक मनाने पर पांच हजार का अर्थदंड के साथ ही वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जंगलों को आग से बचाने और संबंधित गांवों में माहौल खराब होने के कारण पंचायत और वन विभाग ने यह निर्णय लिया है। – एनएल डोभाल, रेंजर, थानो रेंज।

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