मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास को दोषी ठहराया है। दोनों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।अभियोजन की ओर से न्यायालय के बताया गया कि शिकायतकर्ता वंदना पाल का विवाह 23 मई 2019 को रौनक आनंद निवासी शिव विहार कुसुमखेड़ा हल्द्वानी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति रौनक और सास राजेंद्री आनंद की ओर से कम दहेज लाने के लिए परेशान किया गया। पांच लाख, कार तथा पेट्रोल पंप खुलवाने की मांग की जाती रही। पैसे न देने पर वंदना से मारपीट, गालीगलौज और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुखानी थाने में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया।सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रौनक आनंद और राजेंद्री आनंद को आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
दहेज उत्पीड़न मामला पति और सास को एक-एक साल की सजा
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