जसपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति ने थोक एवं फुटकर व्यापारियों के फर्मों के लाइसेंस नवीनीकरण के कार्य की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। समिति कार्यालय ने व्यापारियों को सूचना के माध्यम से 30 जून तक लाइसेंस नवीनीकरण कराए जाने के लिए आवेदन मांगा है। मंडी सचिव शैलेंद्र माहरा ने बताया कि आढ़ती, मिल कारखाना, आरा, धान एवं रूई मशीन, आटा एवं मसाला चक्की, एक्सपेलर, मापक, थोक एवं फुटकर आदि लाइसेंसधारी व्यापारियों के लाइसेंस की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है।
कृषि वर्ष 2024-25 के नवीनीकरण के लिए व्यापारी को लाइसेंस शुल्क एवं जरूरी प्रपत्र समिति कार्यालय में जमा कराना होगा अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद विलंब शुल्क से लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रतिवर्ष के लिए लाइसेंस एवं प्रपत्र शुल्क के रूप में 251 रुपये निर्धारित हैं। पांच हजार रुपये प्रतिभूति एवं अल्पवचत सहित अन्य अभिलेख जमा करने होंगे। निर्धारित प्रार्थना पत्र सहित लाइसेंस शुल्क जमा कराने से पहले अध्यावधिक प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 9 के जारी प्रतिपर्ण, मासिक विवरण, देय मंडी शुल्क, विकास सेस, दुकान, गोदाम किराया, ब्याज व विलंब शुल्क व्यापारियों को कार्यालय में जमा कराना जरूरी होगा।