काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी साकिर को तीन माह कारावास और तीन लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कुंडा थाना क्षेत्र के मिस्सरवाला निवासी अब्दुल गफ्फार ने साकिर के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। गफ्फार ने बताया कि शक्तिनगर पूछड़ी, रामनगर निवासी साकिर ने उन्हें एक प्लॉट बेचा था जिसका मालिक कोई और था। उन्होंने एक लाख रुपये बयाना चेक से दिए और बुनियाद भरने में करीब 53 हजार रुपये खर्च किए।आरोपी ने कुल तीन लाख पांच हजार रुपये प्राप्त किए लेकिन बैनामा कराने में आनाकानी की। तकादा करने पर साकिर ने तीन लाख पांच हजार रुपये का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) पूनम टोडी की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर साकिर को दोषी पाया।
चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह का कारावास
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