Friday, April 17, 2026
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चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की न्यायालय ने काशीपुर निवासी दो युवकों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि एसआई संजय बृजवाल की ओर से कालाढूंगी थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि मुखबिर की सूचना पर चार जुलाई 2018 भाखड़ा पुल के पास दो युवकों को पकड़ा।दोनों की पहचान अमन प्रताप सिंह निवासी नहर पुलिया के पास सुभाष नगर काशीपुर ऊधमसिंह नगर और तरुण कुमार के रूप में हुई। इस दौरान अमन से 450 और तरुण के पास 550 ग्राम चरस बरामद हुई।वाद को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को सजा सुनाई है।

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