Thursday, April 23, 2026
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गलत तरीके से युवती को कैद करने के मामले में महिला को छह माह का कठोर कारावास

रुद्रपुर में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ ने युवती को गलत तरीके से कैद करने के मामले में एक महिला को छह माह का कठोर कारावास सुनाया है। साथ ही पॉक्सो एक्ट में पांच लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। घटना सितंबर 2021 की है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी रुद्रपुर निवासी राजा खान उर्फ रौनक, शक्ति विहार वार्ड 17 रुद्रपुर निवासी कुनाल वर्मा, कृष्णा विहार ट्रांजिट कैंप निवासी संजय उर्फ सुजॉय, श्याम टॉकेज कंचन तारा होटल के पास निवासी लक्ष्मी और जनपथ रोड महालक्ष्मी इन्कलेव फेस-2 निवासी रीतिका सरीन उर्फ राधिका पर पॉक्सो एक्ट और युवती को गलत तरीके के कैद करने समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

पांच अभियुक्त उसे नौकरी दिलाने के बहाने ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक कमरे में ले गए और वहां दो युवकों से जबरन अनैतिक काम करवाया।सूचना पर पुलिस की एंटी ह्यूमन टीम ने अभियुक्तों को पकड़ लिया था। घटना के दिन 13 सितंबर 2021 को पांचों आरोपियों पर गलत तरीके से युवती को कैद कर अनैतिक काम कराने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। 12 नवंबर 2021 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ ने इस मामले में रीतिका सरीन उर्फ राधिका को गलत तरीके से युवती को कैद करने का दोषी पाते छह माह का कठोर कारावास सुनाया है। वहीं पॉक्सो एक्ट में राधिका, राजा खान, कुनाल वर्मा, संजय, व लक्ष्मी को साक्ष्य में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।

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