अल्मोड़ा। पुलिस से राहत नहीं मिली तो पीड़ित दिल्ली निवासी एक व्यक्ति की गुहार पर न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने आदेश जारी किए हैं। चूना भट्टी, ढिकुली, रामनगर नैनीताल हाल निवासी 298 लाडोसराय, नई दिल्ली प्रेम सिंह ने न्यायालय में शिकायती पत्र दिया। उसका कहना है कि वह सल्ट में कॉटेज के लिए जमीन खरीदना चाहता था। वर्ष 2019 में ग्राम सनड़ा, सल्ट निवासी भगवत सिंह ने राजस्व क्षेत्र के अजोली मल्ली सल्ट में भूमि होने और 12.25 लाख में कॉटेज बनाने की बात कही। अप्रैल 2019 में उन्होंने रजिस्ट्री कर दी और किस्तों में 12.25 लाख रुपये भी दे दिए।
काफी समय बीतने के बाद शक हुआ तो वह सल्ट तहसील पहुंचे, जहां पता चला कि संबंधित क्षेत्र में आरोपी के नाम कोई भूमि ही नहीं है। आरोपी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई है। मामले का खुलासा होने पर आरोपी ने उसे उसके पैसे लौटाने के लिए दो चेक दिए जो फर्जी निकले। तब उन्होंने सल्ट तहसील में शिकायती पत्र सौंपा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भतरौंजखान पुलिस से न्याय मांगा और एसएसपी से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मजबूर होकर उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। भतरौंजखान के थानाध्यक्ष मदन मोहन जोशी ने कहा आरोपी के खिलाफ आवश्यक धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।