Tuesday, May 26, 2026
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20-20 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड युवती से दुष्कर्म भाई को जलाकर मारने के दोषी मामा-भांजे को उम्रकैद

युवती को नौकरी दिलाने के बहाने मुंबई, गोवा ले जाकर दुष्कर्म और पेट्रोल छिड़क कर भाई को जलाकर मारने और घर में आग लगाने के 14 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने सोमवार को दोषी मामा महेश्वर पांडेय और भांजे कुंजेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोप सिद्ध कर दिए हैं। दोषी देवरिया के भलुअनी थाना क्षेत्र के सिसवा निवासी महेश्वर और देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के अमवा निवासी कुंजेश पांडेय हैं। अभियोजन की ओर से पीड़िता को बतौर साक्षी संख्या-एक के रूप में पेश किया गया। सारनाथ क्षेत्र की पीड़िता ने बयान में बताया कि महेश्वर पांडेय 2012 में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुंबई ले गया और बाद में गोवा पहुंचाया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी लगातार उसे डराता था कि अगर उसने विरोध किया या घर लौटने की कोशिश की तो उसके माता-पिता और भाई की हत्या कर देगा और पूरे घर को जला देगा।

पीड़िता ने कहा कि भय और मजबूरी के कारण वह लंबे समय तक आरोपी के कब्जे में रही। 2013 में एक बच्ची का जन्म भी हुआ।आरोपी के अत्याचार और धमकियों से परेशान होकर वह 12 अप्रैल 2016 को किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर वाराणसी पहुंची। इसके बाद भी आरोपी मोबाइल फोन से लगातार धमकियां देता रहा। पीड़िता के अनुसार, 18 अप्रैल 2016 की सुबह आरोपी महेश्वर अपने भांजे कुंजेश पांडेय के साथ उसके घर पहुंचा। दोनों पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हुए और बाहर आने के लिए आवाज लगाने लगे। उसका भाई बाहर निकला तो दोनों आरोपियों ने गैलन में भरा पेट्रोल उसके ऊपर और घर में फेंक दिया। इसके बाद आग लगा दी। आग की चपेट में आने से घर का सामान, पर्दे और अन्य वस्तुएं जल गईं और झुलसे भाई को पहड़िया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने धमकी दी थी कि अगर वह मुंबई नहीं गई तो उसे भी जलाकर राख कर देगा।

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